उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को होगी
राज्य के जिलों से करीब 20 हजार मामलों का डेटा तैयार कर लिया गया है
उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को होगी
नैनीताल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा।शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैय्यद गुफरान ने पत्रकार वार्ता बताया कि राज्य के जिलों से करीब 20 हजार मामलों का डेटा तैयार कर लिया गया है। 14 मई तक प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा।इस दौरान फौजदारी के समनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मामले, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय के मामले, श्रम संबंधी मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों से संबंधित मामले, वेतन भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, धन वसूली से संबंधित मामले समेत अन्य प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। इस दौरान वादकारियों को नि:शुल्क न्याय दिलाया जाएगा।उन्होंने अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो भी अपने प्रकरणों का निस्तारण कराना चाहते हैं, वह 14 मई से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। किसी भी मामले में न्याय से वंचित रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।बीते मार्च में आयोजित लोक अदालत में 50 फीसदी से अधिक प्रकरणों का तत्काल प्रभाव से निवारण किया गया। आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय के साथ ही जिला, तहसील न्यायालयों, न्यायाधीकरणों, उपभोक्ता आयोग आदि में किया जाएगा।