जेवर लुटेरे को सात साल व लूट का माल खरीदने वाले ज्वैलर्स को दो साल की सजा
इसके अलावा लूट का माल खरीदने वाले बहेड़ी के ज्वैलर्स को दो साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है।
रुद्रपुर: ज्वैलर्स पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक लुटेरे को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने सात साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा लूट का माल खरीदने वाले बहेड़ी के ज्वैलर्स को दो साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है। जबकि वारदात में शामिल फरार दो आरोपितों की पत्रावली अलग की गई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण पटवा ने बताया कि 4 जुलाई 2012 की सुबह कटोरी देवी मंदिर के पास रम्पुरा निवासी ज्वैलर्स विनोद रस्तोगी के पिता राम प्रकाश रस्तोगी, भाई मनोज व भतीजे आकाश के साथ नई बस्ती खेड़ा स्थित ज्वैलरी की दुकान पर जा रहे थे। श्मशान घाट के पास ढलान पर राम प्रकाश रस्तोगी दोनों से कुछ पीछे रह गए थे। इसी बीच बिना नंबर की बाइक सवार तीन युवक आए और उनसे जेवरात से भरा बैग छीनने लगे। विरोध करने पर एक बदमाश ने तमंचे से उनके पेट में गोली मार दी और बैग लूट कर किच्छा की ओर फरार हो गए थे।गम्भीर रूप से घायल राम प्रकाश रस्ताेगी को जिला अस्पताल से सुशीला तिवारी अस्पताल हल्दवानी रेफर किया गया। वहां से भी उन्हें भोजीपुरा स्थित अस्पताल भेजा गया, जहां डाक्टरों ने उनका उपचार कर जान बचाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। साथ ही लूट में शामिल शकील उर्फ गुडडू पुत्र एजाज अहमद व मतलूब अहमद पुत्र अजीज अहमद निवासी ग्राम हीरा नगला थाना कैमरी, जिला रामपुर और कैलाश पुत्र रामलाल निवासी गड्डा कालोनी, मुरादाबाद यूपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लूटे गए जेवरात मोहल्ला रामलीला, बहेडी जिला बरेली निवासी ज्वैलर्स योगेश रस्तोगी को बेचे हैं। इस पर पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।चारों के खिलाफ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में मुकदमा चला। मुकदमा के दौरान दो आरोपित कैलाश और मतलूब अहमद फ़रार हो गए तो उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद सोमवार को न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने शकील अहमद उर्फ गुडडू को धारा 394-397 आईपीसी के तहत 7 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा ज्वैलर्स योगेश रस्तोगी को धारा 411 आईपीसी के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।