नारकोटिक्स को आर्डिनेशन की बैठक आयोजित
तदोपरान्त जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने इस सम्बन्ध में 24 फरवरी 2023 को आयोजित गोष्ठी के कार्यवृत्त में इंगित कराये गये बिन्दुओं की विभागवार समीक्षा की गयी।
रुद्रप्रयाग। जनपद रुद्रप्रयाग में एनडीपीएस एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों, नियमों के अन्तर्गत रोकने, समाप्त किये जाने के लिये नारकोटिक्स को आर्डिनेशन की बैठक आयोजित की गई। आज जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में जनपद स्तरीय नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी के सदस्य संयोजक पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे ने गोष्ठी का शुभारम्भ करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की अपेक्षा के क्रम में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य को ड्रग्स फ्री देवभूभि 2025 यानि राज्य को हर हाल में 2025 तक ड्रग्स फ्री किये जाने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों के आपसी समन्वय हेतु यहां पर एकत्र हुए हैं। तदोपरान्त जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने इस सम्बन्ध में 24 फरवरी 2023 को आयोजित गोष्ठी के कार्यवृत्त में इंगित कराये गये बिन्दुओं की विभागवार समीक्षा की गयी। जिसके अनुपालन में मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया गया कि विगत में आयोजित हुई गोष्ठी से सम्बन्धित शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का अनुपालन कराया गया है। जनपद स्तर पर 31 मई को वृहद जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इससे पूर्व सभी विद्यालयों में 10 से 15 मई तक स्थानीय स्तर पर नशे के दुश्प्रभावों के सम्बन्ध में जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। जनपद के डायट में भी समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन्स सहित पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया कि उनके द्वारा पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे जन-जागरुकता कार्यक्रमों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जनपद में संचालित मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने विषयक बिन्दु पर उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जनपद में स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित ड्रग्स काउन्सलर की उपलब्धता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया गया कि ड्रग्स से सम्बन्धित अलग से काउन्सलर नहीं है, अपितु तम्बाकू पदार्थ (कोटपा अधिनियम) से सम्बन्धित काउन्सलर उपलब्ध है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) निरन्तर आयोजित कराये जा रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया कि पुलिस विभाग के स्तर से निरन्तर जन जागरुकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रचलित श्री केदारनाथ धाम यात्रा व विद्यालयों के बन्द रहने के चलते पुलिस विभाग के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी जागरुकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्तमान समय में 12 जून से 26 जून तक “नशे से आजादी” पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अब तक पुलिस के स्तर से विभिन्न विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, व आम जनमानस के बीच जाकर 60 जागरुकता गोष्ठियां की जा चुकी हैं व इस सम्बन्ध में लगातार अधीनस्थों को निर्देश भी जारी किये गये हैं। पुलिस विभाग के स्तर से नारकोटिक्स पदार्थों की धर-पकड़ हेतु निरन्तर चेकिंग इत्यादि की जा रही है। तथा प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर छापेमारी भी की जा रही है, तथा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थों को निर्देश दिये गये हैं। नशे के कुचक्र को तोड़ने हेतु जनपद सहित सभी 05 थानों पर एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
अन्त में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को नशे के कुचक्र को तोड़े जाने हेतु आपसी समन्वय से काम करते हुए निर्देश दिये की सभी विभागों के स्तर से आयोजित होने वाले जागरुकता कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जाये। उच्च शिक्षण संस्थानों सहित हरेक विद्यालयों में नशे के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरुक किया जाये। ड्रग्स निरीक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग द्वारा जनपद में स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि पर छापेमारी व इस आशय की चेकिंग की जाये कि कहीं किसी के द्वारा दवाईयों की आड़ में ड्रग्स अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री तो नहीं की जा रही है। जनपद के प्रत्येक मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगवाये जायें। एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत धारा 46 एवं 47 में प्रत्येक भूधारक एवं अधिकारियों हेतु मादक पदार्थों यथा अफीम, चरस आदि की अवैध खेती की सूचना पुलिस अथवा अन्य समकक्ष को दिये जाने का प्रावधान है। जनपद स्तर पर अवैध ढंग से हो रही खेती के सम्बन्ध में सूचना गोपनीय तरीके से जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई से कराये जाने के निर्देश दिये गये। जनपद मे प्रचलित चारधाम यात्रा अवधि में नशे का परिवहन होने के दृष्टिगत रैण्डम चेकिंग करायी जाये। विद्यालयों, कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा जैसे पदार्थों की बिक्री होने के सम्बन्ध में संयुक्त छापेमारी की जाये व ऐसा करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। आज आयोजित हुई गोष्ठी अवसर पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉ0 विशाखा अशोक भदाणे, उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्रीमती अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी जखोली परमानन्द राम, मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग विनोद प्रसाद सिमल्टी, मुख्य चिकित्साधिकारी रुद्रप्रयाग डॉ0 एचएस मर्तोलिया, प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग हर्षवर्द्धन भट्ट, पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार घिल्डियाल, कृषि विभाग के प्रतिनिधि अजय टम्टा, जिला सूचनाधिकारी रुद्रप्रयाग आरएल शाह उपस्थित रहे।