उत्तराखंड समाचारक्राइम

बहू की हत्या में दोषी ससुर को आजीवन कारावास

50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मकान मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

हल्द्वानी: द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने बहू की हत्या में दोषी सिद्ध हुए ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसे अलावा 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मकान मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।सह शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे के मुताबिक मूल रूप से जोगीफेर मंडेरा थाना अलीगंज जिला बरेली निवासी मदन लाल ने 10 सितंबर 2019 को हरिपुर जमन सिंह निवासी गुरुचरन के वहां किराये पर कमरा लिया था। उस दौरान साथ में मौजूद महिला सीमा को मदन ने अपनी पत्नी बताया था। साथ में एक बच्चा भी था।17 सितंबर को मदन और सीमा के बीच झगड़ा हो गया। सुबह मदन यह कहते हुए घर से निकल गया कि सीमा कहीं चली गई है। इसलिए वह उसे ढूंढने जा रहा है। लेकिन उसके बाद से इस परिवार का कुछ पता नहीं चला। इस बीच 27 सितंबर को घर से करीब 60 मीटर दूर जंगल में एक महिला का कंकाल मिल गया। जिसके शरीर पर सिर्फ एक पीले रंग का कपड़ा मिला था।इस तरह के कपड़े अक्सर सीमा पहनती थी। जिसके बाद चार अक्टूबर को गुरुचरण ने हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। कमरा लेते समय मदन ने अपना आधार कार्ड दिया था। जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया।मृतका की एक बेटी गांव में रहती थी। जिससे डीएनए सैंपल का मिलान भी हो गया। बाद में पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार चापड़ भी बरामद कर लिया था। वहीं, सह शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे ने बताया दोष साबित करने के लिए अदालत में उन्होंने नौ गवाहों का परीक्षण कराया था। जिसके बाद हत्यारे को उम्र कैद की सजा मिली।

 

 

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