उत्तराखंड समाचार

खस्ताहाल सड़कों पर हादसा हुआ तो नपेगी कार्यदायी संस्था

अलावा धारा 164बी के तहत कार्यदायी संस्था को एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

रुद्रपुर। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी सिटी ने गल्फार कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्गों पर हादसे होने पर सड़क का निर्माण करने वाली संस्था पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सर्विस रोड के लंबित कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।पुलिस कार्यालय में शुक्रवार को एसपी मनोज कत्याल ने सीपीयू प्रभारी राकेश बिष्ट व हाईवे निर्माण करने वाली गल्फार कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी ने गलत तरह से वाहन चलाने वालों के खिलाफ त्वरित चालान करने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि नेशनल हाईवे पर मानक के अनुसार एंबुलेंस व उनके स्टाफ को नियुक्त किया जाए।उन्होंने एनएच के मानकों के अनुसार सड़क पर सिग्नल और साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। एसपी सिटी ने गल्फार कंपनी के इंजीनियर गिरीश कुमार को हिदायत दी कि भविष्य में खराब सड़कों पर होने वाले हादसों में यदि कोई घायल होता है या किसी की मृत्यु होती है तो निर्माण करने वाली संस्था इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा धारा 164बी के तहत कार्यदायी संस्था को एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

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