उत्तर प्रदेश समाचारक्राइम

काशीपुर के आढ़ती पर एक करोड़ 36 लाख हड़पने का आरोप, मुकदमा दर्ज

हुसैन ने आरोप लगाया कि रघुनाथ अरोरा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों की रकम डकार लेते हैं और इसी प्रकार बैनामे नहीं करते हैं।

काशीपुर : काशीपुर शहर के एक कारोबारी पर एक करोड़ 36 लाख रुपये लेकर दूसरे की जमीन का सौदा करने के आरोप लगाया गया है। प्राॅपर्टी डीलिंग से जुड़े एक व्यक्ति ने आढ़ती रघुनाथ अरोरा उसके पुत्र एवं पुत्री पर जमीन बेचने के नाम पर एक करोड़ 36 लाख रुपये हड़पने व मुंह खोलने पर मौत के घाट उतारे जाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस में तहरीर के आधार पर तीनों के आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी जाहिद हुसैन पुत्र साबिर हुसैन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करता है। उसने रघुनाथ अरोरा पुत्र बहादुर चन्द्र निवासी राम श्याम कालोनी, रामनगर रोड, काशीपुर हाल निवासी डी-54, देवस्थली रामनगर रोड, काशीपुर से बांसखेड़ा में स्थित एक जमीन का सौदा एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये में तय किया था। जिसके एवज में पांच लाख रुपये का बयाना दिया गया था।जाहिद हुसैन ने बताया कि रघुनाथ अरोरा के बताये अनुसार साठ लाख रुपये उनकी पुत्री मनी अरोरा पत्नी केतन अरोरा निवासी डी-63/6-10, दीप नगर कालोनी, मेहमूर गंज, चित्तूरपुर, वाराणसी के खाते में भेज दिये तथा बाकी रकम रघुनाथ अरोरा तथा उनके पुत्र विराट अरोरा को चुका दी गई। अब तक रघुनाथ अरोरा व मनी अरोरा को कुल रकम एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये दिये जा चुके हैं। परन्तु कई बार कहने पर भी रघुनाथ अरोरा जमीन का बैनामा नहीं करा रहा है और धमकी दे रहा है। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में जाहिद ने बताया कि जब उसने इस जमीन की खतौनी निकलवायी तो पता चला कि इस जमीन की मालिक रघुनाथ अरोरा की पुत्री मनी अरोरा पत्नी केतन अरोरा है।जबकि, मुआयदा बय में रघुनाथ अरोरा ने स्वयं को भूमि का मालिक दिखाया है। जब उसने रघुनाथ अरोरा से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कूटरचित मुआयदा वय बनाकर तुम्हारी एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये की रकम हड़प ली है और इस काम में मनी अरोरा व विराट अरोरा मेरे साथ हैं। रघुनाथ अरोरा ने उसके साथ गाली गलौच भी की। जाहिद हुसैन ने आरोप लगाया कि रघुनाथ अरोरा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों की रकम डकार लेते हैं और इसी प्रकार बैनामे नहीं करते हैं। लोगों को धमकाते हैं और काफी लोग इनसे डरने लगे हैं। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि तहरीर के आधार पर 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

 

 

 

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