प्रेमी संग पिता की हत्या करने वाली पुत्री को आजीवन कारावास
न्यायालय ने हत्यारे प्रेमी को भी आजीवन कारावास एवं 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हरिद्वार : पथरी थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कराने वाली पुत्री को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारे प्रेमी को भी आजीवन कारावास एवं 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि आठ मार्च 2018 को ग्राम जियापोता निवासी पवन ने पथरी थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसका बड़ा भाई प्रमोद कुमार 26 फरवरी 2018 को नौकर रामकिशोर निवासी ग्राम फतवा लक्सर के साथ अपने खेत में बनी झोपड़ी में था। रात को करीब 12:30 बजे रामकिशोर उनके घर पर आया था और दो अज्ञात व्यक्तियों के झोपड़ी में होने के बात बताई थी। जिस पर वह अपने स्वजन के साथ खेत पर पहुंचा तो देखा कि प्रमोद के नाक कान से खून बह रहा था। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में आई चोटों से मौत होना बताया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की तो पता चला कि मृतक प्रमोद कुमार की पुत्री वंदना उर्फ लाडो के आरोपित रामकिशोर से संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, परंतु वंदना के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वह वंदना की शादी कहीं और करना चाहते थे। इसी बात को लेकर वंदना व रामकिशोर ने आपस में षड्यंत्र रचा और मौका पाकर रामकिशोर ने प्रमोद की हत्या कर दी थी। पुलिस ने वंदना व रामकिशोर से मोबाइल फोन भी बरामद किए थे। मामले से संबंधित मुकदमे में वादीपक्ष की ओर से 14 गवाह पेश कराए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान कराए हैं। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने वंदना व रामकिशोर को आपस में षड्यंत्र रच प्रमोद कुमार की हत्या करने का दोषी पाया है।