देहरादून 24फरवरी। आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर बाकी कोई भी काम कराने को अपाइंटमेंट लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद आरटीओ में कार्य शुरू होने पर केवल तय संख्या में आवेदकों को आरटीओ में अपाइंटमेंट लेने के उपरांत नियमित प्रवेश दिया जा रहा था। इससे सैकड़ों लोग परेशान थे। बुधवार को आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने कार्यालय की गतिविधियों की समीक्षा की और वर्तमान में चल रही अपाइंटमेंट की शर्त व एक दिन में सीमित आवेदन की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था शुक्रवार से लागू मानी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर चरम पर होने पर जनवरी के पहले हफ्ते में दून के आरटीओ कार्यालय को जनता के लिए बंद कर दिया गया था। करीब ढाई हफ्ते बाद 24 जनवरी से सीमित आवेदन के साथ कार्य शुरू किए गए थे। वाहन के पंजीकरण से लेकर वाहन ट्रांसफर, टैक्स जमा करने, चालान छुड़ाने व परमिट आदि कार्यों के लिए रोज केवल 25 व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी। हर कार्य के लिए एक दिन में सिर्फ 25 आवेदन स्वीकार किए जा रहे थे। समस्त कार्य के लिए आनलाइन अपाइंटमेंट की अनिवार्यता लागू थी। हालांकि, संक्रमण के दृष्टिगत पुराने बैकलाग को छोड़कर नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का काम बंद रखा गया। बैकलाग के 30 आवेदन रोज मंजूर किए जा रहे थे। पिछले हफ्ते ही आरटीओ ने 60 नए आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस के अपाइंटमेंट देने की मंजूरी दी थी। अपाइंटमेंट की शर्त खत्म न होने से रोज सैकड़ों जन सुबह-सवेरे अपाइंटमेंट लेने के लिए आनलाइन बैठे रहते थे और एक-एक हफ्ते बाद के अपाइंटमेंट मिल रहे थे। राज्य समेत शहर में कोरोना संक्रमण कम होने पर भी अपाइंटमेंट की शर्त खत्म नहीं की गई। परेशान लोग पिछले कईं दिनों से परिवहन अधिकारियों से अपाइंटमेंट की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। आरटीओ दिनेश पठोई ने इस मामले में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक ली और बैठकर प्रतिदिन चल रहे कार्यों का परीक्षण कराया। बताया गया कि अब राज्य सरकार के अन्य संस्थानों में सीमित संख्या की शर्त खत्म हो गई है और कार्य पूर्व की सामान्य व्यवस्था के तहत चल रहा है। आरटीओ ने कार्यालय में अपाइंटमेंट व सीमित संख्या में काम करने की शर्त खत्म करने का फैसला लिया। आरटीओ ने बताया कि अभी तक प्रतिदिन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस के 90 आवेदन को छोड़ सभी कार्यों के लिए सिर्फ 25-25 आवेदन मंजूर किए जा रहे थे मगर शुक्रवार से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आनलाइन आवेदन के बाद आवेदक सीधे पटल पर कार्य करा सकेंगे। शारीरिक दूरी व मास्क की शर्त का पालन करना होगा। आरटीओ ने भले सभी कार्यों के आवेदन के लिए अपाइंटमेंट की व्यवस्था खत्म कर दी हो, लेकिन लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने को लेकर अपाइंटमेंट की शर्त अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। आरटीओ ने बताया कि इस समय सर्वाधिक बैकलाग ड्राइविंग लाइसेंस के कार्य का है। ऐसे में 30 लाइसेंस पुराने बैकलाग जबकि 60 लाइसेंस नए आवेदकों के बनाए जा रहे। बैकलाग में वह आवेदक शामिल हैं जिन्होंने कोरोना काल में आवेदन किया था और स्लाट मिल गया था, लेकिन कार्यालय बंद होने के कारण वह टेस्ट नहीं दे पाए। अब रोजाना 150 आवेदक अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। आरटीओ ने शुक्रवार से परमानेंट डीएल के स्लाट की संख्या 125 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। पमरानेंट लाइसेंस बनाने के लिए आवेदकों को झाझरा स्थित इंडियन ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर में जाकर परीक्षा देनी पड़ती है।