उत्तराखंड समाचार

यातायात पुलिस ने चलाया चारधाम यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान

यातायात के नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी

चमोली। चारधाम यात्रा के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चमोली यातायात पुलिस ने की ताबड़तोड कार्यवाही। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 वाहन चालकों के चालान किए गए।
पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये यातायात पुलिस व सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। जिस क्रम में आज यातायात पुलिस चमोली द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाते हुए खतरनाक ड्राइविंग 08, मोडिफाईड साइलेंसर 19, अन्य 14 यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 41 वाहन चालकों के चालान किए गए। वाहन चालकों को पहाड़ी मार्ग पर अधिक सतर्कता व धीरे चलने व गाड़ी के पूरे कागजात साथ में रखने हेतु निर्देशित किया गया। यातायात पुलिस के अधिकारियों का कहना हैं की इस प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेगा।
रैट्रो साईलेन्सर, प्रेशर हॉर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरूद्ध चमोली पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी हैं। निदेशक यातायात उत्तराखण्ड के आदेश के अनुपालन में ऐसे दुपहिया वाहन जो मानकों के विपरीत मोडिफाईड / रेट्रो साईलेन्सर/प्रेशर हॉर्न लगाने वाले चालक जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, पर अंकुश लगाये जाने हेतु चमोली पुलिस द्वारा श्री बद्रीनाथ एंव हेमकुंड साहिब सड़क मार्ग पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लघंन कर अपने वाहनों पर मोडिफाईड / रेट्रो साईलेन्सर लगाकर चलाने तथा ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। विगत 15 जून से चल रहे अभियान में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले 41 व प्रेशर हॉर्न वाले 12 वाहन चालकों का चालान किया गया। चमोली पुलिस द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ जनता को जागरूक भी किया जा रहा है।
वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के विरुद्ध चमोली पुलिस सख्त कार्यवाही कर रही हैं। चमोली पुलिस का कहना हैं की तेज रफ्तार व मॉडिफाइड साइलेन्सर से तेज आवाज करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। जनपद में युवाओं/नाबालिकों द्वारा दुपहिया वाहनों को बिना हैलमेट व मॉडिफाइड साइलेन्सर लगाकर चलाया जा रहा है। जिस कारण सड़क दुर्घटनाएं एवं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दुपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करें। साथ ही परिजन अपने नाबालिकों को दुपहिया वाहन चलाने हेतु न दें, अन्यथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एमवी एक्ट के अन्तर्गत नाबालिकों के परिजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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