केंद्रीय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बालाजी स्टोन क्रशर से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
यह स्टोन क्रेशर पीसीबी के मानकों को ताक में रखकर स्थापित किया
नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में संचालित बालाजी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मानकों को पूरा नहीं करने के आधार पर स्टोन क्रशर संचालन पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बालाजी स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज रामनगर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।उदयपुरी चोपड़ा रामनगर के अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2021 में उदयपुरी चोपड़ा में सरकार ने बालाजी स्टोन स्टोन क्रेसर इंडस्ट्रीज को स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी । यह स्टोन क्रेशर पीसीबी के मानकों को ताक में रखकर स्थापित किया गया।2021 के मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर को आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर स्थापित किया जाना था, वहां से सौ मीटर दूरी पर एक मकान व ढाई सौ मीटर की दूरी पर कई मकान है। मकान 100 मीटर की दूरी पर है, उसने स्टोन क्रशर मालिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, अन्य ने नही दिया। जिसके आधार पर सरकार ने स्टोन क्रेशर का लाइसेंस दे दिया। जब पूछा गया तो सरकार ने कहा कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए दूरी का मानक लागू नहीं है, बाकि मानक लागू है।