बागेश्वर। “कोटपा एक्ट 2003” को प्रभावी रुप से लागू किये जाने के लिये पुलिस लाईन बागेश्वर में पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
आज पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर अंकित कंडारी की अध्यक्षता में बालाजी सेवा संस्थान देहरादून व सीएमओ कार्यालय बागेश्वर की जिला तम्बाकू नियंत्रण टीम द्वारा पुलिस लाइन बागेश्वर में एनटीपीसी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा एक्ट 2003 को प्रभावी रुप से लागू किये जाने एवं कोटपा की विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु 01 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में जनपद पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग कर कोटपा एक्ट 2003 को और अधिक प्रभावी रुप से लागू करने एवं सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्व नियमानुसार चालानी कार्यवाही करने एवं धूम्रपान से होने वाले नुकसानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी साथ ही कार्यशाला में अनेक बिंदुओं पर वार्ता की गई। जनता को तम्बाकू उत्पादों का सेवन ना करने एवं इसके कुप्रभावों के बारे में जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक/सभा/रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाये जाएं। स्कूलों/कॉलेजों से 100 गज की दूरी तक स्थित किसी भी दुकान में तम्बाकू/धुम्रपान से संबंधित उत्पाद बेचने पर रोक लगाई जाए, यदि कोई ऐसे उत्पाद बेचते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत नियमानुसार चालानी कार्यवाही अमल में लाई जाय। दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद ना बेचे जाने सम्बन्धी बोर्ड लगाया जाय ऐसा ना करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की जाय। पुलिस अधिकारियों को कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान करने हेतु चालान बुक वितरित की गई एवं अधिक से अधिक चालान करने हेतु बताया गया।
कार्यशाला मे मुख्य रूप से श्रीमती ममता थापा-स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, बालाजी सेवा संस्थान देहरादून, अजीत सिंह बालाजी सेवा संस्थान देहरादून, जय जोशी सीएमओ कार्यालय बागेश्वर उपस्थित थे।