हाई कोर्ट का आदेश, बच्चा जैसी भी स्थिति में लापता हो सख्त धाराओं में दर्ज करें मुकदमा
साथ ही एसएसपी नैनीताल को भी सर्कुलर को थाना चौकी स्तर पर सर्कुलेट करने को कहा है।
नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर में मानसिक दिव्यांग बच्चों के आवासीय विद्यालय में एक बच्चे के गायब होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने गृह सचिव को गायब बच्चों के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लेकर सर्कुलर जारी करने के आदेश दिये हैं।साथ ही एसएसपी नैनीताल को भी सर्कुलर को थाना चौकी स्तर पर सर्कुलेट करने को कहा है। साफ कहा है कि बच्चों के गायब होने के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।बाल कल्याण सोसायटी को इस मामले में दिए गए सुझावों पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है। सभी पक्षकारों से सात नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है।शुक्रवार को खंडपीठ के समक्ष एसएसपी पंकज भट्ट व रामनगर एसएचओ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। एसएसपी ने कोर्ट को अवगत कराया कि बच्चे के गायब होने के मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। बच्चे की तलाशी के लिए एक टीम भी गठित कर दी है।इस दौरान रजिस्ट्रार न्यायिक की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। जिसमें अनियमितता का जिक्र तो नहीं है लेकिन स्टाफ आदि के प्रशिक्षित नहीं होने का उल्लेख किया किया है।