उत्तराखंड समाचार

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

किशोरी की मां ने चार साल पहले पति को छोड़ दिया था।

देहरादून। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को 25 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 80 हजार रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को दिए जाएंगे। अदालत ने जान से मारने की धमकी देने के दोष में भी एक साल की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि सहसपुर पुलिस ने नवंबर 2019 में मुकदमा दर्ज किया था। युवक ने अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसका पिता 14 साल की बहन के साथ गलत काम करता है। किशोरी ने बयानों में बताया कि उसका पिता चार साल से ऐसा कर रहा है। किशोरी की मां ने चार साल पहले पति को छोड़ दिया था।

पीड़िता के स्कूल टीचर को आपबीती बताने के बाद मामला चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचा। पीड़ित के भाई ने मामले में केस दर्ज कराया। कोर्ट में अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने किशोरी को बालिग बताया लेकिन दस्तावेज नहीं दिखा सके। स्कूल में पढ़ने के दौरान के उसके कागजात लिए गए और स्कूल के बयान भी दर्ज हुए। घटना को न्यायालय ने घिनौना कृत्य माना।

 

 

 

 

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