उत्तराखंड समाचार
[जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जायेगा लोक अदालतों का आयोजन
लोक अदालतों में मोटरयान अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में मोटरयान अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अदालत 20 जुलाई, 27 जुलाई और 6 अगस्त को आरटीओ देहरादून, एआरटीओ दफ्तर विकासनगर और ऋषिकेश में आयोजित किए जाएंगे। बताया कि वाहन स्वामी शिविरों में आकर चालानों का निस्तारण करवा सकते हैं।