सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा टालने की याचिका की खारिज
मामले की सुनवाई कर रही खण्डपीठ ने केंद्र सरकार की दलील से सहमति जताई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से मरीजों की देखभाल और उपचार की व्यवस्था पर असर होगा। मामले की सुनवाई कर रही खण्डपीठ ने केंद्र सरकार की दलील से सहमति जताई कि पहले से ही अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है क्योंकि इस साल पीजी डॉक्टरों के 2 बैच थे। खण्डपीठ ने कहा कि किसी भी राहत से मरीजों की देखभाल और डॉक्टरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। यह उन 2.06 लाख डॉक्टरों के करियर को भी प्रभावित करेगा, जिन्होंने इस साल नीट-पीजी 2022 के लिए पंजीकरण कराया है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, नीट पीजी 2022 का 21 मई को आयोजन की स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी थी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (पीजी) 2022 के लिए आवेदन किए कई उम्मीदवारों द्वारा दायर इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और पी. एस. नरसिंहा की खण्डपीठ द्वारा सुनवाई की जानी थी। याचिका में मांग की गई थी कि पिछले वर्ष की परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे में परीक्षा का आयोजन फिलहाल टालने के आदेश शीर्ष अदालत द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को दिए जाएं।