उत्तर प्रदेश समाचार

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और भड़काऊ वीडियो डालने पर केस दर्ज

एसडीएम ने मामले में फेसबुक यूजर को नोटिस भी जारी किया है

सितारगंज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने के साथ फेसबुक लाइव में भड़काऊ वीडियो बनाने वाले युवक के खिलाफ भाजपा नेता ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीएम ने मामले में फेसबुक यूजर को नोटिस भी जारी किया है।भाजपा नेता एवं सभासद रवि रस्तोगी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि फर्जी न्यूज़ चैनल चलाने वाले वार्ड नंबर तीन निवासी फहीम खान सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। उसके इस प्रयास से लोग भी ऑनलाइन जुड़कर टिप्पणियां कर रहे हैं। जिससे क्षेत्र के साथ ही प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव उत्पन्न हाे रहा है। इससे शांति व्यवस्था खराब हो सकती है।आरोपित फहीम खान पर सोशल मीडिया के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मुस्लिमों की वेशभूषा पर पाबंदी और धार्मिक स्थलों पर असुरक्षा पैदा करवाने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने भाजपा नेता की तहरीर पर फहीम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए 153बी और 295ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पूर्व एसडीएम तुषार सैनी ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर फहीम खान को भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले में नोटिस भी जारी किया है।फेसबुक, ट्विटर जैसी साइटों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म के बारे मे आपत्तिजनक बातें लिखता है या धार्मिक प्रतीकों का अपमान करता है तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा हो सकता है। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल कैद का प्रावधान है। इसके साथ किसी के बारे में ऐसा कमेंट करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। मामला सिद्ध होने पर दोषी को दो साल तक की जेल हो सकती है।

 

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