भूमि धोखाधड़ी में लिप्त अभियुक्त गिरफ्तार
प्राथना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर तत्काल मुकदमा अपराध सख्या 162/24 धारा- 420/120बी/506 भादवि पंजीकृत किया गया।
देहरादून, 28 जून। भूमि धोखाधड़ी में लिप्त अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। अभियुक्त द्वारा ग्राम समाज की भूमि को अपना बताकर लगभग 59 लाख रुपये की धोखाधड़ी करी थी।
कोतवाली डोईवाला पर विगत 15 मई को एसआईटी से जाँच होने उपरान्त मदन सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी लक्ष्मण विहार नकरौन्दा हर्रावाला थाना डोईवाला देहरादून द्वारा लिखित शिकायत दी गई कि उमेश दरमोडा ने अपने 03 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर षंडयन्त्र के तहत मौजा बडोवाला डोईवाला मे ग्राम समाज की 3080 वर्ग मीटर भूमि को अपना बताकर वादी के साथ धोखाघडी कर भूमि बेचने के एवज मे वादी से 58,90,000/- हडप लिए तथा पैसा वापस माँगने पर वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राथना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर तत्काल मुकदमा अपराध सख्या 162/24 धारा- 420/120बी/506 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचना के दौरान धारा: 467,468,471 भादवि की बढोतरी की गई। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियोग के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। घटना में लिप्त सभी अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी/पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त उमेश दरमोडा पुत्र दाताराम निवासी C/O – मिनाक्षी डोभाल, गली न.-12/3 लाईब्रेरी गली नारायण विहार कारगी, थाना पटेलनगर, देहरादून, मूल पता ग्राम दरमाड़ी, रुद्रप्रयाग, उम्र 45 वर्ष को पटेलनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। धोखाधड़ी में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।