उत्तराखंड समाचार

बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे जिला स्तरीय अधिकारी : जिलाधिकारी

अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर मानसून के दौरान अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किये जायेंगे।

देहरादून। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया कि मानसून अवधि -2023 के दौरान मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्वानुमान / चेतावनी प्रसारित की जा रही है। फलस्वरूप बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आदि प्राकृतिक आपदायें की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ विद्युत, पेयजल, परिवहन आदि सेवाओं को युद्धस्तर पर सुचारू किया जाना होता है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत किये गए है। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी (वर्तमान से 30 सितम्बर 2023 तक ) बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी दशा में मुख्यालय नहीं छोड़ेगे । अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर मानसून के दौरान अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किये जायेंगे। मानसून के दौरान समस्त विभागीय अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय / कार्य क्षेत्र में ही निवासरत रहेगें तथा वस्तुस्थिति से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून को दूरभाष संख्या 0135-2726066, 0135-2626066, 7534826066, टोल फ्री-1077 पर अवगत कराते रहेगें । भूस्खलन से प्रभावित मार्गाे पर गिरे मलबा, पत्थर व अन्य अवरूद्धकारक को हटवाकर मार्ग को यातायात हेतु हर समय उपलब्ध रखेगें । क्षतिग्रस्त पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति को सम्बन्धित विभागीय अभियन्ता तत्काल सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे। विभागीय परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर स्थलीय निरीक्षण उपरान्त पुर्ननिर्माण हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अधीनस्थों (फील्ड स्तरीय कार्मिकों) को भी तद्नुसार आवश्यक निर्देश जारी किये जोन के निर्देश दिए गए हैं।

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