तमंचा लहराकर रौब गालिब करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, तमंचा बरामद
गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर मामूर करते हुए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया।
देहरादून 12 मार्च। मारपीट के दौरान तमंचा लहराकर रौब गालिब करना एक अभियुक्त को भारी पड़ गया, अभियुक्त को थाना डालनवाला पुलिस ने 24 घण्टे के अंदर तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डालनवाला थाना पुलिस को पूर्व में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि खटीक मौहल्ला करनपुर में एक व्यक्ति तमंचे के साथ घूम रहा है एवं लोगों पर रौब झाड़ रहा है। जिस पर उक्त व्यक्ति की तलाश के लिये प्रभारी निरीक्षक डालनवाला के निकट पर्यवेक्षण में उक्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हेतु कोतवाली डालनवाला पर टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर मामूर करते हुए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया। रात्रि को उप निरीक्षक विनय शर्मा चौकी प्रभारी करनपुर, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार व हेड कांस्टेबल ईश कुमार के साथ तलाश हेतु सर्वे चौक होते हुए परेड ग्राउण्ड के पास पानी की टंकी के पास पहुंचे तो पानी की टंकी के पास खेल के मैदान की तरफ जा रहे थे कि एक व्यक्ति पुलिस टीम की ओर आ रहा था जोकि पुलिस जनों को आता देख वापस मुड़ने लगा। जिस पर शक होने पर पुलिस टीम द्वारा खेल मैदान के पास पानी की टंकी के सामने से ही युवक को पकड़ लिया। जिससे नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम हिमांशु भागवानी पुत्र स्व. इन्द्रेश कुमार निवासी 56 नालापानी रोड नई बस्ती डालनवाला जनपद देहरादून उम्र 24 वर्ष बताया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध एक तमंचा 15 बोर बरामद हुआ जोकि चालू हालत में था। जिसके सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि वह इसे डराने के लिए अपने पास रखता हैं। यह तमंचा उसे सड़क पर पड़ा मिला था। अभियुक्त से उक्त बरामद अवैध तमंचे का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा जिस पर बरामदगी के आधार पर हिमांशु भागवानी पुत्र स्व. इन्द्रेश कुमार के विरुद्ध थाना डालनवाला पर मुकदमा अपराध सख्या 47/2023 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।
उप निरीक्षक विनय शर्मा चौकी प्रभारी करनपुर ने बताया की अभियुक्त हिमांशु भागवानी पुत्र स्व. इन्द्रेश कुमार आपराधिक प्रवृत्ति का है, जोकि पूर्व में भी कोतवाली डालनवाला से मुकदमा अपराध सख्या34/2022 धारा- 4/215 आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है एवं अभियुक्त थाना डालनवाला के ही मुकदमा अपराध सख्या 44/2023 धारा- 147/148/323/504/506/352 भादवि में नामजद अभियुक्त है।