डीआईजी गढ़वाल रेंज ने जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश
नववर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का भी प्रचलन है,
देहरादून, 26 दिसंबर। डीआईजी गढ़वाल रेंज करन सिंह नगन्याल ने आगामी नववर्ष की पूर्व संध्या व वर्ष 2022 के समापन के अवसर पर एवं नव वर्ष 2023 के स्वागत सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम व आतिशबाजी आदि का आयोजन होने के दृष्टिगत रेंज के सभी एसपी/एसएसपी को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।
दिनांक 31.12.2022 को नववर्ष की पूर्व संध्या एवं नव वर्ष 2023 के दिन एवं रात्रि को परिक्षेत्र के जनपदों के जिन-जिन स्थानों पर कार्यक्रम/पार्टी का आयोजन प्रस्तावित हों ऐसे स्थलों पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर समुचित पुलिस प्रबन्धन करना सुनिश्चित करें।
नववर्ष की पूर्व संध्या के दृष्टिगत पुलिस एवं अभिसूचना तंत्र को अपने निकट पर्यवेक्षण/निर्देशन में सतर्क करते हुये व्यापक चैकिंग, पिकेट,गश्त ड्यूटी को प्रभावी कराना सुनिश्चित करें जिससे शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली संभावित घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
होटलों,रेस्तरा,ढ़ाबों जिनमें उक्त अवसर पर कार्यक्रम एवं पार्टी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है की प्रभावी रूप से चैकिंग कर उन स्थानों पर सुरक्षा उपकरण/सी0सी0टी0वी कैमरों की जांच करने के साथ ही वहां सतर्क दृष्टि रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि उक्त स्थानों पर कार्यक्रम के दौरान शराब/अन्य नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं कराया जा रहा है। यदि किसी होटल/रेस्ताराओं/ढाबों में इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
जनपदों के व्यस्तम सड़क मार्गों/चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों को पूर्व से चिन्हित कर यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारु रखने हेतु पुलिस बल नियुक्त कर प्रभावी चैकिंग करायी जाये ताकि तेज रफ्तार वाहनों के कारण किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटित न हो पाये।
नव-वर्ष की पूर्व संध्या के आयोजन के फलस्वरुप यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण वाहनो की पार्किंग व्यवस्था का पूर्व से ही प्रबन्ध कर लिया जाये जिससे सड़क मार्गो पर अनावश्यक रुप से यातायात प्रभावित न हो पाये।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का भी प्रचलन है, उक्त सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आतिशबाजी कितने समय के लिये की जा सकती है , इसका अनुपालन भी प्रभावी रूप से कराया जाय।
वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण पुनः न्यू वैरिएंट के रूप में सक्रिय हो रहा है । केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन एवं संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का भी इस दौरान कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।