हाईकोर्ट से डीएलएड अभ्यर्थियों को मिली राहत
कोर्ट के इस आदेश से करीब 37 हजार डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने डीएलएड (एनआईओएस) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई की। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अब कोर्ट के इस आदेश से करीब 37 हजार डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। मामले के अनुसार नंदन बोहरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी है।