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लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को आगे नहीं बढ़ा सकते।
बिल पास न हो पाने पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए एंटी-विमेन बताया है। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें ओल्ड विमेन बिल लाना चाहिए, जिसे सभी पार्टियों ने पास किया था।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कहा,”हम महिला विरोधी नहीं हैं, और हम लंबे समय से एक-तिहाई महिला आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमने 2023 के संशोधन का एकमत से समर्थन किया और उसे पास किया। लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने एक और संशोधन पेश किया उसमें एक डिलिमिटेशन क्लॉज़ डाल दिया, इस तरह महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को एक कर दिया। इन बिलों को एक साथ लाकर, वे सत्ता हासिल करना चाहते थे ताकि आगे कोई भी डिलिमिटेशन कानून सदन में सिंपल मेजॉरिटी से पास और बदला जा सके. आपको यह 543 सदस्यों के अंदर करना चाहिए। अगली जनगणना या जाति जनगणना पूरी होने के बाद, आप इसे अगले चुनाव में पूरा कर सकते हैं… आपका इरादा संविधान के ढांचे को बदलना और एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथों में लेना है।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला में संसद सत्र के विशेष सत्र के आखिरी दिन बताया कि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पर 21 घंटे 27 मिनट तक चर्चा हुई। संसद के विशेष सत्र के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

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