उत्तराखंड समाचार

14 सितम्बर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है।

देहरादून 16 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश देहरादून प्रेम सिंह खिमाल के दिशा-निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी 14 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, विकासनगर, चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधित वाद, सिविल वाद, धन वसूली वाद, चैक बाउंस मामले, वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामलें तथा अन्य कई प्रकृति के वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस लिये वे सभी व्यक्ति, जिनके वाद जिला देहरादून के किसी भी न्यायालय में लंबित है, वे 13 सितम्बर तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण से वाद के दानों पक्षकार संतुष्ट होते हैं तथा पक्षकारों के मध्य विवादों का पूर्ण रूप से निस्तारण होता है, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है।

 

 

 

 

 

 

 

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