लोक अदालत में किया 2765 के मुकदमों का निस्तारण
लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 17 पीठों का गठन किया गया था
देहरादून 12 मार्च। सिविल जज (सी0डि0)/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में आज प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला एवं चकराता, जनपद देहरादून की न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामलें, चैक बाउन्स से सम्बंधित मामलें व अन्य अपराधिक मामलें, जिनमेे समझौता किया जा सकता था, वह सभी इस लोक अदालत में लगाये गये थे। लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 17 पीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में कुल 2765 के मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 6,47,37,163ध्- रू0 धनराशि पर समझौता हुआ। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गये। लोक अदालत में 208 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रू01,34,59,980ध्- राशि की रिकवरी की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने बताया कि लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते है। ऐसे आदेश अंतिम होते है तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्यायशुल्क भी वापस कर दिया जाता है।