उत्तराखंड समाचार

जनपद प्रभारियों को आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किये जाने के निर्देश

अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश

देहरादून, 12 मई। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड डॉ. वी मुरूगेशन द्वारा प्रचलित चारधाम यात्रा एवं आगामी श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा के दृष्टिगत समस्त जनपद प्रभारियों को आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में आज निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा की श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा के दृष्टिगत समस्त गुरूद्वारों के ग्रंथियों से समय से मीटिंग करते हुए उनसे श्रद्धालुओं को उचित दिशा-निर्देश देने हेतु अनुरोध कर लिया जाये। जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जनपदों में यात्रा मार्गाे पर उपयुक्त स्थानों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल नियुक्त कर नियमानुसार चैकिंग कराना सुनिश्चित करेगें। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये चिन्हित प्रेशर प्वाइन्टों पर यातायात संचालन के लिये पुलिस बल की नियुक्ति की जाए। चैकिंग के दौरान श्रद्धालुओं के साथ कोई दुर्व्यवहार व असुविधा न हो और पुलिस का आचरण और व्यवहार अच्छा रहे इस पर विशेष बल दिये जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत न हों। श्री हेमकुण्ड साहिब एवं चारधाम यात्रा हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की चैकिंग के दौरान लाठी/स्टिक व मॉडिफाईडस साईलेन्सर को प्रतिबन्धित किया जायें। साथ ही दो पहिया वाहनों पर 03 सवारी तथा मिनी ट्रक में स्लिपर लगाकर यात्रियों को ले जाने इत्यादि पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जाये। यातायात नियमों के उल्लंघन पर श्रद्धालुओं/यात्रियों को उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में समय-समय पर मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रकाशित की जाये, जिससे जनता में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u661627757/domains/apniavaj.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5464

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u661627757/domains/apniavaj.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5464