उत्तराखंड समाचार

सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा नकल विरोधी कानून

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा।

देहरादून 14 फरवरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में पूछे जाने पर कहा कि नकल विरोधी कानून राज्य सरकार की भर्तियों के लिए अयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नक़ल और धांधली को रोकने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं में ये लागू नहीं होगा।

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