उत्तराखंड

सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा विक्रय करने पर पुलिस ने दर्ज किया अभियोग

चेकिंग के दौरान पुलिस को रायवाला क्षेत्र में सुरक्षा बलों से जुड़ी सामग्री का विक्रय करने वाली दुकान से सेना की वर्दी का प्रतिबंधित कपड़ा  मिला था।

देहरादून। सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा विक्रय करने पर दून पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया हैं।  विगत दिनों दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा बलों से जुड़ी सामग्री का विक्रय करने वाली दुकानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए थे। सुरक्षा बलों के रूप में आतंकियों द्वारा अन्य घटनाओं को अंजाम दिए जाने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को रायवाला क्षेत्र में सुरक्षा बलों से जुड़ी सामग्री का विक्रय करने वाली दुकान से सेना की वर्दी का प्रतिबंधित कपड़ा  मिला था। राष्ट्रीय पहचान प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) द्वारा पूर्व में सेना दिवस के अवसर पर अमेरिकी सेना की वर्दी की भांति डिजाइन की गई डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न वाली वर्दी का अनावरण किया था. उक्त वर्दी सैन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाना प्रतिबंधित किया था। दुकान स्वामी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई। दून पुलिस के स्पष्ट हिदायत हैं की प्रतिबंधित वस्तुओं का क्रय-विक्रय कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त वैधानिक कार्यवाही।

विगत दिनों हुई दिल्ली में हुई ब्लास्ट की घटना तथा आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के रूप में अन्य आतंकी घटनाओं को अंजाम दिए जाने की संभावना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलो/एजेंसियों से जुड़ी वस्तुओ का विक्रय करने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में थाना रायवाला पुलिस द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान रायवाला क्षेत्र में सुरक्षा बलों से जुड़ी वस्तुओं का विक्रय करने वाली एक दुकान से आर्मी न्यू पैटर्न कम्बट वर्दी का प्रतिबंधित कपडा बरामद किया गया। राष्ट्रीय पहचान प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) द्वारा पूर्व में वर्ष 2022 में सेना दिवस के अवसर पर अमेरिकी सेना की वर्दी की भांति डिजाइन की गई डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न वाली उक्त वर्दी का अनावरण किया गया था, जिसे सैन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाना प्रतिबंधित किया गया था। दुकान से प्रतिबंधित कपड़े की बरामदगी पर दुकान स्वामी बंजरग सिहं राठौर पुत्र स्व. सुमेर सिंह राठौर निवासी हनुमान चौक रायवाला के पास, मूल निवासी ग्राम माडपुरा तहसील किमसार जिला नागौर राजस्थान के विरुद्ध कोतवाली रायवाला पर मु.अ.स.- 198/25 धारा – 318(4)/349 बीएनएस व धारा 63 कापीराईट एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमे पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराया गया। देहरादून पुलिस की स्पष्ट हिदायत,  यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित/ ऐसी वस्तुएं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, का क्रय- विक्रय किया जाएगा,  उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

 

 

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