ईको पार्क मामले को तीन हफ्ते में निस्तारित करें : हाईकोर्ट
ईको बनने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा।
नैनीताल। हाई कोर्ट ने देहरादून के इंदिरा नगर में पहले से स्थित पार्क को ईको पार्क बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन व जनहित याचिका की प्रति सचिव शहरी विकास को देने व सचिव शहरी विकास को प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर सभी पक्षकारों को सुनकर निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। सचिव शहरी विकास को यह भी आदेश दिए है कि वे इस बात का भी निर्णय लें कि वहां पार्क बनाया जाय या नही। इस निर्णय के साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी। इंदिरा नगर देहराददून निवासी विनीता नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इंदिरा नगर देहरादून में पहले से एक पार्क है, जिसको अब नगर निगम ईको पार्क बना रहा है। ईको बनने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा। पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने से बरसात के समय आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थित पैदा हो जाएगी और लोगो के घरों में पानी घुस जाएगा। जिसके चलते पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते है। इसलिए इस ईको पार्क के कार्य पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता विनीता नेगी ने इस जनहित याचिका की स्वयं कोर्ट में पैरवी की।