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पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का पूरा हक

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला के संपत्ति में उत्तराधिकार पर अहम फैसला सुनाया

पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का पूरा हक
नई दिल्ली, २१ जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिंदू महिला के संपत्ति में उत्तराधिकार पर अहम फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की बेटी पिता की स्वअर्जित और उत्तराधिकार में मिले हिस्से की संपत्ति विरासत में पाने की अधिकारी है। बेटी को संपत्ति के उत्तराधिकार में अन्य सहभागियों (पिता के बेटे की बेटी और पिता के भाइयों) से वरीयता होगी।
इसके अलावा कोर्ट ने वसीयत के बगैर मरने वाली संतानहीन हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार पर कहा है कि ऐसी महिला की संपत्ति उसी मूल स्त्रोत को वापस चली जाएगी जहां से उत्तराधिकार में उसने संपत्ति प्राप्त की थी। अगर महिला ने माता-पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त की थी तो संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी और अगर उसने पति अथवा ससुर से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त की थी तो पति के उत्तराधिकारियों को संपत्ति जाएगी। हालांकि पति या बच्चे जीवित होने पर महिला की संपत्ति पति और बच्चों को जाएगी, इसमें वह संपत्ति भी शामिल होगी जो उसने माता-पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त की थी।
हिंदू महिला और हिंदू विधवा की संपत्ति उत्तराधिकार के बारे में यह अहम फैसला जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील का निपटारा करते हुए सुनाया है। 51 पेज के फैसले में कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 लागू होने से पहले और कस्टमरी ला में हिंदू महिला के संपत्ति पर हक तक पर चर्चा की है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पुरुष की स्वअर्जित संपत्ति या विरासत में प्राप्त हिस्से की संपत्ति पर विधवा या बेटी के अधिकार को न सिर्फ पुराने हिंदू प्रथागत कानून में बल्कि विभिन्न फैसलों में मान्यता दी गई है।
महिला को संपत्ति में पूर्ण अधिकार
कोर्ट ने कहा कि 1956 का हिंदू उत्तराधिकार कानून आने के बाद महिला को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिला है। अगर कोई संतानहीन हिंदू महिला बिना वसीयत के मरती है तो उसकी संपत्ति उसी स्त्रोत को वापस लौट जाएगी। अगर उसने माता-पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त की है तो पिता के उत्तराधिकारियों को वापस जाएगी और अगर पति या ससुर से प्राप्त की है तो पति के उत्तराधिकारियों को जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(2) का मूल यही है कि संपत्ति उसी स्त्रोत को वापस लौट जाए। लेकिन अगर महिला के पति या बच्चे हैं तो संपत्ति पति और बच्चों को जाएगी।कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामला 1967 का है इसलिए इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 के प्रविधान लागू होंगे और बेटी पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार की अधिकारी है इसलिए संपत्ति का पांचवां हिस्सा उसे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का फैसला रद कर दिया।

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