उत्तराखंड समाचार

कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र सुनवाई की तारीखों को स्थगित करने का निर्देश

मुख्य सूचना आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जनपद के ऐसे विभाग, जिनकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी हुई है

देहरादून, 07 जुलाई। मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड श्रीमती राधा रतूड़ी ने हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र पुलिस विभाग और नगर निगम से संबंधित द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई की तारीखों को स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान इन विभागों के अधिकारियों की व्यस्तता को देखते हुए लिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जनपद के ऐसे विभाग, जिनकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी हुई है और जिनकी द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई इस अवधि में निर्धारित है, वे हाइब्रिड मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यम) के ज़रिए अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त ने यह भी अपेक्षा की है कि हरिद्वार अथवा हरिद्वार से आने वाले राज्य के अन्य क्षेत्रों के नागरिक और अधिकारी भी कांवड यात्रा के मध्य अधिक से अधिक हाइब्रिड मोड से सुनवाई में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित अधिकारी कांवड़ यात्रा में ड्यूटी के कारण हाइब्रिड मोड के माध्यम से भी अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं, तो वे तिथि संशोधन हेतु आयोग के ई.मेल secy-uic@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, आयोग के द्वारा कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद की सुनवाई की नई तारीख निर्धारित की जाएगी। इस हेतु संबंधित कोर्ट के स्टाफ के निम्न नम्बर पर भी संपर्क कर सकते हैं –

कोर्ट 1 . मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी, 9410700474

कोर्ट 2 . राज्य सूचना आयुक्त श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, 9410700471

कोर्ट 3 . राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट, 9410700343

कोर्ट 4 . राज्य सूचना आयुक्त श्री दलीप सिंह कुँवर, 9410700544

कोर्ट 5 . राज्य सूचना आयुक्त श्री कुशला नन्द, 9410700352

यह पहल कांवड़ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की परेशानी को देखते हुए लिए गया है।

 

 

 

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