उत्तराखंड समाचार

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक

एक जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर वसूला जाएगा पांच हजार रुपये तक जुर्माना

देहरादून। प्रदेश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा है। एक जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं। शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है। एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। हालांकि कुछ मामले में कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये तक जुर्माना भी लगाया है। अभी 75 माइक्रोन से पतली कैरीबैग पर रोक लगाई गई है।

सामानों पर रहेगी रोक :- ईयर बड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकोल की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रां, ट्रे, मिठाई के डिब्बे की पैकेजिंग में यूज होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, 75 माइक्रोन से पतली कैरीबैग।

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button